Skip to content

चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा, 60 लाख का जुर्माना

रांची। चारा घोटाले के सबसे बड़े और पांचवें केस में दोषी लालू प्रसाद यादव को सजा सुना दी गई है. सीबीआई कोर्ट ने लालू प्रयाद को 5 साल जेल की सजा सुनाई है. साथ ही 60 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

कर्नाटक के शिवमोगा में बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या के बाद भारी तनाव : धारा 144 लागू, स्कूल-कॉलेज बंद

सीबीआई की विशेष कोर्ट के जज एस के शशि ने 15 फरवरी को लालू समेत 38 दोषियों को दोषी करार देते हुए सजा पर सुनवाई के लिए 21 फरवरी की तारीख तय की थी. लालू यादव इस समय रांची र‍िम्‍स में इलाजरत हैं.

लालू प्रसाद यादव दोषी करार

सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू प्रसाद यादव को आईपीसी की धारा 409, 420, 467, 468, 471 के साथ षड्यंत्र से जुड़ी धारा 120बी एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2)के तहत दोषी करार दिया है. इस मामले में सीबीआई ने कुल 170 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था जबकि 148 आरोपियों के खिलाफ 26 सितंबर 2005 में आरोप तय किए गए थे.

यूपी में 23 फरवरी को चौथे चरण का चुनाव: योगी और केंद्र सरकार के कई मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर, जानें सियासी समीकरण ?

चारा घोटाले के चार विभिन्न मामलों में 14 साल तक की सजा पा चुके लालू प्रसाद यादव समेत 99 लोगों के खिलाफ अदालत ने सभी पक्षकारों की बहस सुनने के बाद 29 जनवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

लालू यादव को ये सजा 1990-95 के बीच डोरंडा ट्रेजरी से 139.35 करोड़ रुपए की अवैध निकासी के मामले में हुई है. जिसमें 1996 में दर्ज हुए इस केस में 170 लोग आरोपी थे. 55 आरोपियों की मौत हो चुकी है और सात आरोपी सरकारी गवाह बन गए. वहीं दो आरोपियों ने दोष स्वीकार किया है. इस पांचवे केस से पहले लालू यादव को चार दूसरे केसों में 14 साल की सजा मिल चुकी है.

सपा ने जारी की 30 स्टार प्रचारकों की लिस्ट : शिवपाल सिंह यादव को बनाया गया स्टार प्रचारक

देश
Copyrights 2021, All Rights reserved to VIBRANT BROADCASTING PVT. LTD. | Website Developed by - Prabhat Media Creations