कासगंज। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के साथ-साथ मंत्री और अफसर भी एक्शन मोड में हैं। एसपी कासगंज के निर्देश पर कासगंज पुलिस ने शराब माफिया के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शराब माफिया के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत उसके द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई एक करोड़ 35 लाख की सम्पत्ति भूमि मकान, दुकान को जब्त किया है।
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2014 से 2020 तक अवैध शराब के धंधे में रहा संलिप्त
बता दें कि, पुलिस अधीक्षक कासगंज रोहन प्रमोद बोत्रे द्वारा जिले में विभिन्न शराब माफियों के विरूद्ध कार्यवाही के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है इसी अभियान के तहत शराब माफिया अजयपाल पुत्र सूरजपाल नि0 नगला हीरा थाना पटियाली जनपद कासगंज जिसके विरूद्ध वर्ष 2014 से वर्ष 2020 तक अवैध शराब के एवं गैंगस्टर एक्ट के तहत माफिया द्वारा अपराधों में संलिप्त रहकर अपने औरअपने परिजनों के नाम पर अवैध रूप से काफी चल एवं अचल सम्पत्ति एकत्रित की गयी थी।
पुलिस अधीक्षक कासगंज रोहन प्रमोद बोत्रे के निर्देशन में थाना पटियाली पुलिस द्वारा शराब माफिया की अवैध सम्पत्ति का विवरण निकलवाया गया तो पता चला की शराब माफिया द्वारा अपने पुत्र संदीप के नाम पर मोजा अशोकपुर में खाता संख्या 302 में गाटा संख्या 888/0.291 हे0का0 का 1/8 भाग भूमि क्रय की गयी है जिसमें दुकाने बनी हुई है।
इसी गाटा संख्या में दूसरे पुत्र संजय के नाम 1/16 भाग भूमि क्रय की गयी है जिस पर भी दुकाने बनी हुई है और तीसरे व चौथे पुत्र शैलेश एवं भूदेव (नाबालिक) संरक्षक पत्नी सोमवती व हेत सिंह पुत्र अजयपाल के नाम गाटा संख्या 817/0.833 हे0का0 में से 117/833 वा भाग क्रय किया गया है जिसमें भी मौके पर दुकानें बनी हुई है ओर सभी सम्पत्ति की बाजार में अनुमानित मूल्य करीब 01 करोड़ 35 लाख रुपये आंकी गयी है।
नियमानुसार कराई मुनादी
अभियुक्त के विरूद्ध थाना पटियाली पर दिनांक 15.09.2020 2/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत है जिसके तहत प्रभारी निरीक्षक पटियाली द्वारा अभियुक्त की अवैध रूप से अर्जित सम्पत्ति की जब्तीकरण के लिए धारा 14(1) की रिपोर्ट जिलाधिकारी कासगंज को दी की गयी थी ओर जिलाधिकारी कासगंज के द्वारा रिपोर्ट के आदेश दिनांक 21.04.2022 के क्रम में अभियुक्त अजयपाल व उसके परिजनों द्वारा अवैध रूप अर्जित सम्पत्ति को गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत कुर्क किये जाने के लिए आज क्षेत्राधिकारी पटियाली के नेतृत्व में थाना प्रभारी पटियाली एवं थाना प्रभारी सिढ़पुरा व थाना प्रभारी सिकन्दरपुर वैश्य की एक संयुक्त टीम गठित की गयी।
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गठित टीम के द्वारा SDM पटियाली एवं क्षेत्राधिकारी पटियाली व तहसीलदार पटियाली के साथ सम्बन्धित भूमि/स्थान पर जाकर नियमानुसार मुनादी करायी गयी ओर सम्पत्ति को धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क करते हुए तहसीलदार पटियाली को कुर्कशुदा भूमि/दुकानों का रिसिवर नियुक्त किया गया है।