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आजम खान को SC से झटका : नहीं मिली जमानत, इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने को कहा

नई दिल्ली। समाजवादी पार्टी के नेता आज़म खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका मिला है. दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आज आजम खान को अंतरिम जमानत देने से मना कर दिया है.

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गौरतलब है कि, चुनाव प्रचार में हिस्सा लेने के लिए आजम खान ने सर्वोच्च अदालत में अंतरिम जमानत की याचिका दायर की थी.

हाई कोर्ट में कई महीनों से याचिका लंबित

सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान से इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपनी मांग रखने के लिए कहा है. शीर्ष अदालत में आज सुनवाई के दौरान आजम खान के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि, हाई कोर्ट में कई महीनों से याचिका लंबित है, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से कहा कि, वह जल्द से जल्द मामले में सुनवाई की कोशिश करें.

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सीतापुर जेल में बंद हैं आजम खान

गौरतलब है कि, रामपुर से सपा सांसद आजम खान करीब दो साल से यूपी की सीतापुर जेल में बंद हैं. उन्हें फरवरी 2020 में उनके बेटे और पत्नी के साथ जमीन हथियाने, अतिक्रमण करने सहित फर्जी जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने जैसे कई मामलों में गिरफ्तार किया गया था. हालांकि बाद में उनकी पत्नी और बेटे को जमानत मिल गई थी.

आजम खान ने याचिका में ये कहा था ?

वहीं आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अंतरिम जमानत की याचिका में कहा था कि. राज्य सरकार द्वारा उनके खिलाफ दर्ज मुकदमों में अभियोजन प्रक्रिया को खामख्वाह लटकाया जा रहा है चाकि वे चुनाव प्रचार में शिरकत न कर सकें.

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आजम खान ये भी कहा था कि. यूपी की अदालतों में उन्होंने यूपी की अदालतों में जमानत के लिए तीन अलग-अलग अर्जी दाखिल की हुई है लेकिन सरकार का अभियोजन विभाग इसमें जानबूझकर लापरवाही बरत रहा है.

जम खान के मुताबिक, सरकार नहीं चाहती है कि वे किसी भी हाल में चुनाव प्रचार के लिए जेल से बाहर आएं. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी आजम खान की जमानत याचिका को नामंजूर कर दिया है.

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